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कुल 826 योजनाएँ हिंदी में उपलब्ध हैं

कृषि निवेश अनुदान योजना
Bihar
इस योजना का उद्देश्य गंगा और कोशी जैसी नदियों के जल स्तर में वृद्धि और भारी वर्षा से बाढ़ से संबंधित फसल के नुकसान के कारण प्रभावित क्षेत्रों में कृषि निवेश सब्सिडी प्रदान करना है।
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एकीकृत कीट प्रबंधन योजना सहित पादप संरक्षण
Meghalaya
इस योजना का उद्देश्य जैविक-कीटनाशकों और अन्य आई. पी. एम. उपकरणों के वितरण के माध्यम से और जैविक फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए स्प्रेयर और पादप संरक्षण उपकरणों की बिक्री के माध्यम से पादप स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए जैव-कीटनाशकों और जैव-एजेंटों का उपयोग करने के लिए किसानों को जुटाना और उनका समर्थन करना है।
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प्लास्टिक सुरंग (लो-टनल)
Rajasthan
प्लास्टिक सुरंगें (निचली सुरंगें) किसानों को लाभ प्रदान करती हैं। ये मुख्य खेत में फसलें लगाए जाने के बाद प्रत्येक फसल के तल को एक निचले प्लास्टिक शीट से ढककर बनाई गई संरक्षित संरचनाएं हैं।
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खाद और उर्वरकों का विकासः बायोगैस संयंत्रों के निर्माण/स्थापना के लिए सहायता
Goa
इस योजना का उद्देश्य जैविक गैस इकाइयों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए खेत में पशुधन अपशिष्ट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करना है, जिससे पशु अपशिष्ट को एक स्थायी ऊर्जा स्रोत में परिवर्तित किया जा सके। स्वीकृत सब्सिडी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) के माध्यम से किया जाता है।
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खाद और उर्वरकों का विकासः जैविक खाद इकाइयों के निर्माण/स्थापना के लिए सहायता
Goa
इस योजना का उद्देश्य कृषि में उपलब्ध जैविक कचरे को रसायन मुक्त जैविक खाद में बदलने में सहायता करना है, जिससे सतत कृषि के लिए गुणवत्तापूर्ण जैविक कृषि निवेश प्रदान किया जा सके। इस योजना के लिए आवेदन क्षेत्रीय कृषि अधिकारी के माध्यम से ऑफ़लाइन स्वीकार किए जाते हैं।
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औषधि अवाम सुगंधित फसल क्षेत्र विस्तार
Madhya Pradesh
योजना के तहत गुणवत्ता, उच्च उपज, अल्पकालिक औषधीय और सुगंधित प्रजातियों के क्षेत्र का विस्तार करके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना।
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खाद और उर्वरकों का विकासः वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयों के निर्माण/स्थापना के लिए सहायता
Goa
योजना के "वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयों" घटक का उद्देश्य वर्मीकम्पोस्टिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से जैविक खेती के लिए कृषि निवेश के रूप में उपलब्ध खेत और कृषि अपशिष्ट सामग्री को रसायन मुक्त कृषि संसाधनों में बदलना है। स्वीकृत सब्सिडी का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरेंस सिस्टम (ईसीएस) के माध्यम से किया जाता है।
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बागवानी फसलों की खेती के लिए उत्पादन प्रोत्साहन/अंतहीन सब्सिडी
Puducherry
इस योजना के माध्यम से, जिन किसानों के पास किसान के पहचान पत्र/प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड/दस्तावेज हैं, उन्हें आम, अमरूद और सपोटा जैसी बागवानी फसलों की खेती के लिए एकमुश्त सहायता/द्विवार्षिक सहायता/वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है।
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"फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी" योजना के घटक "चारा फसलों की खेती के लिए सब्सिडी"
Puducherry
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा "चारा फसलों की खेती के लिए सब्सिडी" योजना शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से, पुडुचेरी क्षेत्र में चारे की खेती करने के लिए किसानों और स्वयं सहायता समूहों को नकद प्रोत्साहन वितरित किए जाते हैं।
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स्प्रिंकलर/ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता
Puducherry
इस योजना के माध्यम से सीमांत किसानों, छोटे किसानों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों, महिला किसानों, बड़े किसानों और संस्थानों को स्प्रिंकलर/ड्रिप माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की स्थापना के लिए कुल लागत या 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो, पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
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