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कुल 52 योजनाएँ हिंदी में उपलब्ध हैं

रायथू बीमा योजना
Telangana
किसानों के लिए रायथू बंधु किसान समूह जीवन बीमा योजना तेलंगाना सरकार की एक जीवन बीमा योजना है जो किसान की मृत्यु के मामले में किसान के नामित व्यक्ति को बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह किसानों के लिए मुफ़्त है और एल. आई. सी. के माध्यम से लागू किया जाता है।
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बागवानी विभाग में फल और सब्जी संरक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए योजना एचआरटी 5
Gujarat
"बागवानी विभाग में फल और सब्जी संरक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए योजना एचआरटी 5" का उद्देश्य बागवानी उत्पादों के मूल्यवर्धन, संरक्षण और रसोई बागवानी पर प्रशिक्षण के माध्यम से महिलाओं के कौशल को बढ़ाना है, साथ ही दैनिक वजीफा और प्रशिक्षण सहायता भी प्रदान करना है।
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एकीकृत डेयरी विकास योजना गुजरात
Gujarat
इस योजना के तहत आदिवासी महिला लाभार्थियों को दूध देने वाले मवेशी, डेयरी उपकरण और प्रति इकाई 90,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव
Tamil Nadu
"सूक्ष्म पोषक तत्व छिड़काव" योजना अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला किसानों को लाभ सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए पात्र किसानों को 50 प्रतिशत सब्सिडी या 70 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रदान करती है।
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कमल फल (ड्रैगन फ्रूट) की खेती के लिए सहायता कार्यक्रम
Gujarat
यह योजना किसानों को ड्रैगन फ्रूट (कमल फल) की खेती का समर्थन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिसमें एससी/एसटी के लिए उच्च लाभ और छोटे पैमाने और महिला किसानों के लिए प्राथमिकता है।
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टीलू रौतेली पेंशन योजना
Uttarakhand
इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और महिला व्यक्तियों को ₹1,200/- की मासिक पेंशन प्रदान करना है, जिन्होंने कृषि गतिविधियों को करते समय 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की आंशिक अक्षमता का सामना किया है।
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पी. एम. एम. एस. वाई.: कम से कम 100 टन/दिन की उत्पादन क्षमता वाले मछली चारा संयंत्र-हरियाणा
Haryana
यह योजना सामान्य, अनुसूचित जाति और महिला लाभार्थियों को प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के तहत प्रति दिन 100 टन की न्यूनतम उत्पादन क्षमता वाले मछली चारा संयंत्र स्थापित करने के लिए पूंजीगत सब्सिडी प्रदान करती है।
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सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाईजेशन, कस्टम हायरिंग सेन्टर / बडे किसानों हेतु (एस. एम. ए. एम.)
Uttarakhand
इस योजना का उद्देश्य कृषि यंत्रीकरण खरीद को प्रोत्साहित करना और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, छोटे और सीमांत और महिला किसानों (सभी श्रेणियों की) को 50 प्रतिशत सब्सिडी/वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जबकि अन्य (बड़े) किसानों को 40 प्रतिशत सब्सिडी/वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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स्प्रिंकलर/ड्रिप सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों की स्थापना के लिए सहायता
Puducherry
इस योजना के माध्यम से सीमांत किसानों, छोटे किसानों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों, महिला किसानों, बड़े किसानों और संस्थानों को स्प्रिंकलर/ड्रिप माइक्रो इरिगेशन सिस्टम की स्थापना के लिए कुल लागत या 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, जो भी कम हो, पर सब्सिडी प्रदान की जाती है।
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पीएमएमएसवाई के तहत समूह दुर्घटना बीमा योजनाः चिकित्सा उपचार-गुजरात
Gujarat
इस योजना का उद्देश्य मछुआरों/मछुआरों के परिवारों को मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से पात्र मछुआरों को चिकित्सा उपचार के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
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