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कुल 90 योजनाएँ हिंदी में उपलब्ध हैं

प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजनाः 2 टन/दिन की उत्पादन क्षमता वाली छोटी मछली चारा मिलें
Haryana
इस योजना के तहत, लघु चारा मिलों की स्थापना के लिए व्यक्तियों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे मछुआरों और मछली किसानों के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण मछली चारे की स्थानीय उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
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प्राण संपदा समृद्धि योजनाः छोटे पैमाने पर बकरी/भेड़ पालन (10+1 क्षमता)
Odisha
इस योजना का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की आजीविका में सुधार के लिए इच्छुक लाभार्थियों को आजीविका सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से, एक बकरी/भेड़ इकाई (10+1) की स्थापना के लिए पात्र लाभार्थियों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत या 50 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान की जाती है।
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किसानों को सानेडो कृषि उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना
Gujarat
यह योजना कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग, गुजरात द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य किसानों को सानेडो (मिनी ट्रैक्टर) उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो दक्षता को बढ़ाता है और कृषि कार्यों में श्रम निर्भरता को कम करता है।
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नंदी शाला योजना
Madhya Pradesh
इस योजना का उद्देश्य प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से स्थानीय मवेशियों की नस्लों में सुधार करना है। इसके तहत ग्रामीण ग्राम पंचायतों में पशुधन किसानों को स्वदेशी प्रजनन बैल सब्सिडी पर प्रदान किए जाते हैं।
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वर्मी कम्पोस्ट इकाईयों की स्थापना
Uttarakhand
इस योजना का उद्देश्य किसानों और महिला स्वयं सहायता समूहों को वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके टिकाऊ कृषि और जैविक खेती को बढ़ावा देना है।
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राज्य मात्स्यिकी इनपुट योजना
Uttarakhand
इस योजना का उद्देश्य हाथ के जाल, हापा, जाल, मिनी किट आदि जैसे आवश्यक मत्स्य निवेश पर सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करके मछली किसानों की उत्पादकता और आय को बढ़ाना है।
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पीएमएमएसवाईः लाइव फिश वेंडिंग सेंटर योजना-हरियाणा
Haryana
इस योजना का उद्देश्य जीवित मछली विक्रय केंद्रों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके मछुआरों का समर्थन करना है। पीएमएमएसवाई के तहत प्रति इकाई सब्सिडी प्रदान की जाती है।
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नलकूप खानन योजना-मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh
इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के किसान एक ट्यूबवेल खोदने के लिए इकाई लागत का 75 प्रतिशत (₹25,000/- तक) और एक ट्यूबवेल सबमर्सिबल पंप की सफल स्थापना के लिए इकाई लागत का 75 प्रतिशत (₹15,000/- तक) सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
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दमन और दीव के पशुधन मालिकों के लिए लघु स्तरीय मुर्गी पालन इकाई (परत) की स्थापना
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu
इस योजना का उद्देश्य एससी/एसटी, एसएमएफ और बी. पी. एल. परिवारों का आर्थिक उत्थान करना है। इस योजना के माध्यम से एससी/एसटी, एसएमएफ और बी. पी. एल. परिवारों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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अनुसूचित जाति उप योजना (अनुसूचित जाति श्रेणी) के तहत चारा मिनीकिट
Gujarat
अनुसूचित जाति उप योजना के तहत चारा मिनी किट योजना गुजरात सरकार के पशुपालन निदेशालय द्वारा अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को व्यापक प्रचार, प्रदर्शन और किसानों द्वारा अनुकूलन के लिए चारा बीजों की एक बेहतर किस्म प्रदान करने के लिए लागू की जाती है।
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