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कुल 482 योजनाएँ हिंदी में उपलब्ध हैं

पुष्प कृषि में रोपण के लिए सहायता कार्यक्रम
Gujarat
यह योजना गुजरात के किसानों को फसल के प्रकार और किसान श्रेणी के आधार पर खुले, कटे हुए और ट्यूबरस फूलों सहित फूलों की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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पशुपालनः छोटे व सीमान्त कृषकों को सहायता
Uttarakhand
इस योजना का उद्देश्य बाढ़, भूस्खलन या अन्य आपदाओं जैसी अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण खोए हुए उत्पादक पशुधन के प्रतिस्थापन के लिए छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
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फलों की फसलों में क्षेत्र विस्तार के लिए सहायता
Gujarat
"फलों की फसलों में क्षेत्र विस्तार के लिए सहायता" योजना का उद्देश्य राज्य भर के किसानों को उच्च घनत्व और अति-उच्च घनत्व वाले बागानों, ऊतक संवर्धन केले और पपीता के लिए वित्तीय सहायता के माध्यम से फलों की फसल की खेती को बढ़ावा देना है।
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सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलीज मंडप में सहायता
Gujarat
"सब्जी फसलों की खेती के लिए ट्रेलीज मंडप में सहायता" योजना का उद्देश्य राज्य भर के सभी किसानों को कच्चा/अर्ध-पक्का/पक्का मंडप बनाने के लिए वित्तीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से संरचित सब्जी खेती को बढ़ावा देना है।
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महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना
Rajasthan
राजस्थान का कृषि विभाग महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना चलाता है, जो एक ऐसा कार्यक्रम है जो मंडी मजदूरों की भलाई में सुधार के लिए कई सहायता कार्यक्रम प्रदान करता है।
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पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना
Jharkhand
झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा "पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना" का उद्देश्य जमीनी स्तर पर कुशल शासन सुनिश्चित करते हुए प्रत्येक ग्राम पंचायत को संचालन और रखरखाव के उद्देश्यों के लिए 15,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
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मसाला फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए सहायता
Gujarat
यह योजना गुजरात में मसालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बीज और प्रकंद मसालों सहित मसालों की फसलों के क्षेत्र विस्तार के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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औषधीय/सगन्ध फसलों की खेती के लिए सहायता
Gujarat
यह योजना गुजरात में 0.20 से 4 हेक्टेयर के बीच की भूमि पर औषधीय या सगन्ध फसलों की खेती करने वाले किसानों को लागत का 75 प्रतिशत या 11,250 रुपये प्रति हेक्टेयर (जो भी कम हो) तक वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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पीएमएमएसवाईः न्यूनतम 50 टन क्षमता का बर्फ संयंत्र/शीत भंडारण-हरियाणा
Haryana
यह योजना न्यूनतम 50 टन की क्षमता वाले बर्फ संयंत्र या शीत भंडारण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जो पीएमएमएसवाई के तहत शीत श्रृंखला बुनियादी ढांचे का समर्थन करती है।
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मेघालय कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना
Meghalaya
मेघालय सरकार की ओर से 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता के साथ मेघालय के प्रत्येक सीडी ब्लॉक में छोटे वाणिज्यिक वाहन और पिकअप प्रदान करने के लिए कृषि और किसान कल्याण विभाग, मेघालय सरकार द्वारा "मेघालय कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना" योजना शुरू की गई थी।
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