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कुल 92 योजनाएँ हिंदी में उपलब्ध हैं

पी. एम. एम. एस. वाई. के तहत समूह दुर्घटना बीमा योजनाः स्थायी आंशिक विकलांगता गुजरात
Gujarat
इस योजना का उद्देश्य मछुआरों/मछुआरों के परिवारों को मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से पात्र मछुआरों को स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
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गोपीनाथ मुण्डे शेतकारी अपघाट सुरक्षा अनुग्रह आधन योजना
Maharashtra
दुर्भाग्यपूर्ण किसानों के पीड़ित परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में गोपीनाथ मुण्डे शेतकारी अपघाट सुरक्षा अनुग्रह आधन योजना के माध्यम से दुर्घटना दावा सुरक्षा प्रदान की है।
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सी. ओ. पी.-5 पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना (सामान्य/जनजातीय क्षेत्र) के लिए कृषि ऋण सहकारी बैंकों (पी. ए. सी. एस./एल. ए. एम. पी. एस.) को वित्तीय सहायता
Gujarat
यह योजना सामान्य और जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी. ए. सी. एस.) और बड़े आकार की कृषि बहुउद्देशीय समितियों (एल. ए. एम. पी. एस.) को उनकी आर्थिक व्यवहार्यता को मजबूत करने और सहकारी ऋण संरचना में उनका निरंतर योगदान सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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स्टार्टअप के लिए कोष
Ministry Of Commerce And Industry
स्टार्टअप इंडिया के तहत January 2016 में शुरू किया गया, स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड का प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाता है। यह डी. पी. आई. आई. टी. द्वारा मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को अप्रत्यक्ष रूप से एस. ई. बी. आई.-पंजीकृत ए. आई. एफ. में निवेश करके समर्थन करता है, जिसे एफ. एफ. एस. योगदान का कम से कम दोगुना निवेश करना चाहिए।
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सामान्य श्रेणी के लिए उपकरण, उपकरण, शॉर्टिंग/ग्रेडिंग उपकरण, पी. एच. एम. उपकरण के लिए सहायता (एच. आर. टी.-2)
Gujarat
इस योजना के तहत सामान्य श्रेणी के किसानों के साथ-साथ किसान समूहों और सहकारी समितियों को विभिन्न उपकरण, उपकरण, छंटाई/श्रेणीकरण उपकरण और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन (पी. एच. एम.) उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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अनुसूचित जातियों के लिए उपकरण, उपकरण, शॉर्टिंग/ग्रेडिंग उपकरण, पी. एच. एम. उपकरण के लिए सहायता (एच. आर. टी.-4)
Gujarat
इस योजना के तहत अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों के साथ-साथ किसान समूहों और सहकारी समितियों को विभिन्न उपकरण, उपकरण, छंटाई/श्रेणीकरण उपकरण और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन (पी. एच. एम.) उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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अनुसूचित जनजातियों के लिए उपकरण, उपकरण, शॉर्टिंग/ग्रेडिंग उपकरण, पी. एच. एम. उपकरण के लिए सहायता (एच. आर. टी.-3)
Gujarat
इस योजना के तहत अनुसूचित जनजाति श्रेणी के किसानों के साथ-साथ किसान समूहों और सहकारी समितियों को विभिन्न उपकरण, उपकरण, छंटाई/श्रेणीकरण उपकरण और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन (पी. एच. एम.) उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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15वें वित्त आयोग चक्र के लिए ए. पी. ई. डी. ए. की कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना (2021-22 से 2025-26)
Ministry Of Commerce And Industry
वित्तीय सहायता योजना (एफ. ए. एस.) ए. पी. ई. डी. ए. द्वारा संचालित एक निर्यात संवर्धन योजना है। इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को सहायता प्रदान करके कृषि उत्पादों के निर्यात को सुविधाजनक बनाना है।
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जिला सहकारी बैंकों के साथ कोर बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण और एकीकरण के लिए पीएसीएस के वित्त सहायक
Gujarat
यह योजना प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पी. ए. सी. एस.) को एक कोर बैंकिंग प्रणाली (सी. बी. एस.) के माध्यम से जिला सहकारी बैंकों (डी. सी. सी. बी.) के साथ कम्प्यूटरीकरण और एकीकरण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, जिससे ग्रामीण बैंकिंग अवसंरचना और डिजिटल पहुंच में वृद्धि होती है।
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चाय विकास और संवर्धन योजना (टी. डी. पी. एस.): छोटे चाय उत्पादकों के लिए बागान विकास (पी. डी. एस. टी. जी.): व्यक्तिगत छोटे उत्पादकों के लिए मशीनीकरण
Ministry Of Commerce And Industry
इस घटक का उद्देश्य चाय के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाना, छोटे चाय उत्पादकों का समग्र विकास करना है ताकि उन्हें मूल्य श्रृंखला में आगे बढ़ने में मदद मिल सके, जैविक चाय की खेती और जलवायु प्रतिरोधी चाय को बढ़ावा देकर उत्पादन की स्थिरता और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।
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