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कुल 7 योजनाएँ हिंदी में उपलब्ध हैं

पी. एम. एम. एस. वाई. के तहत समूह दुर्घटना बीमा योजनाः आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण अक्षमता गुजरात
Gujarat
इस योजना का उद्देश्य मछुआरों/मछुआरों के परिवारों को मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से पात्र मछुआरों को मृत्यु स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
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टीलू रौतेली पेंशन योजना
Uttarakhand
इस योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और महिला व्यक्तियों को ₹1,200/- की मासिक पेंशन प्रदान करना है, जिन्होंने कृषि गतिविधियों को करते समय 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की आंशिक अक्षमता का सामना किया है।
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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाः दुर्घटना बीमा योजना-उत्तराखंड
Uttarakhand
इस योजना के तहत, मछली किसानों को आकस्मिक मृत्यु/कुल स्थायी विकलांगता के मामले में 5 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता के लिए 2.50 लाख रुपये और अस्पताल में भर्ती होने के लिए 50,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। मछली किसानों को कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है, बीमा की पूरी लागत विभाग द्वारा वहन की जाती है।
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पी. एम. एम. एस. वाई. के तहत समूह दुर्घटना बीमा योजनाः स्थायी आंशिक विकलांगता गुजरात
Gujarat
इस योजना का उद्देश्य मछुआरों/मछुआरों के परिवारों को मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से पात्र मछुआरों को स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
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कृषक दुर्लभ कल्याण योजना
Uttar Pradesh
सरकार किसी भी दुर्घटना के बाद किसानों को मुआवजा देगी।
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बकरी पालन योजना
Gujarat
इस योजना का उद्देश्य आय में वृद्धि करना और आदिवासी महिला लाभार्थियों के जीवन स्तर को बढ़ाना है। इस योजना के माध्यम से बकरी इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
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कृषक बंधु योजना
West Bengal
इस योजना का उद्देश्य प्रत्यक्ष आय सहायता और मृत्यु/विकलांगता लाभों के माध्यम से किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। यह छोटे और सीमांत किसानों को ₹5,000/- प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता और मृत्यु के मामले में ₹ 2,00,000 के एकमुश्त भुगतान के साथ लाभान्वित करता है।
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