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कुल 8 योजनाएँ हिंदी में उपलब्ध हैं

ट्यूबवेल स्थापना/तालाब निर्माण
Uttarakhand
इस योजना का उद्देश्य उत्तराखंड में ट्यूबवेल और तालाबों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके किसानों के लिए सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाना है, जिससे पानी की उपलब्धता में सुधार, बागवानी विकास में सहायता और कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी।
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ट्यूबवेल डूबने के लिए सामान्य किसानों को सहायता
Puducherry
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा "सिंकिंग ट्यूबवेल के लिए सामान्य किसानों को सहायता" की शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से, सामान्य श्रेणी के किसानों को प्रति व्यक्ति ट्यूबवेल/फिल्टर पॉइंट के निर्माण के लिए 65 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।
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ट्यूबवेल डूबने के लिए अनुसूचित जाति के किसानों को सहायता
Puducherry
केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा "ट्यूबवेल डूबने के लिए अनुसूचित जाति के किसानों को सहायता" की शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को प्रति व्यक्ति ट्यूबवेल/फिल्टर पॉइंट के निर्माण के लिए 90 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जाता है।
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नलकूप खानन योजना-मध्य प्रदेश
Madhya Pradesh
इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के किसान एक ट्यूबवेल खोदने के लिए इकाई लागत का 75 प्रतिशत (₹25,000/- तक) और एक ट्यूबवेल सबमर्सिबल पंप की सफल स्थापना के लिए इकाई लागत का 75 प्रतिशत (₹15,000/- तक) सब्सिडी के लिए पात्र हैं।
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सहायक उपकरणों के साथ पनडुब्बी/केंद्रापसारक मोटर पम्पसेट लगाने के लिए सामान्य किसानों को सहायता
Puducherry
इस योजना के माध्यम से, सामान्य श्रेणी के किसानों को सहायक उपकरण के साथ उपयुक्त सबमर्सिबल/सेंट्रीफ्यूगल मोटर पंप सेट की स्थापना के लिए 65 प्रतिशत सब्सिडी का अनुदान प्रदान किया जाता है, जो प्रति व्यक्ति अधिकतम ₹50,000/- प्रति ट्यूबवेल के अधीन है।
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सहायक उपकरणों के साथ पनडुब्बी/केंद्रत्यागी मोटर पंपसेट लगाने के लिए अनुसूचित जाति के किसानों को सहायता
Puducherry
इस योजना के माध्यम से, अनुसूचित जाति श्रेणी के किसानों को सहायक उपकरण के साथ उपयुक्त पनडुब्बी/केंद्रापसारक मोटर पंप सेट की स्थापना के लिए 90 प्रतिशत सब्सिडी का अनुदान प्रदान किया जाता है, बशर्ते कि प्रति व्यक्ति अधिकतम 60,000 रुपये प्रति ट्यूबवेल हो।
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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाः पिछवाड़े में मिनी आर. ए. एस. इकाइयों की स्थापना-हरियाणा
Haryana
इस योजना के तहत इन इकाइयों की स्थापना के लिए पात्र लाभार्थियों को सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आर. ए. एस. इकाइयों के संचालन के लिए विभिन्न सतह और भूजल स्रोतों जैसे नहरों, नदियों, झरनों, खुले कुओं और ट्यूबवेल का उपयोग किया जा सकता है।
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मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना
Ministry of Fisheries,Animal Husbandry and Dairying
मछुआरों के कल्याण की राष्ट्रीय योजना मछुआरों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। वे इनका उपयोग मनोरंजन और कार्य दोनों उद्देश्यों के लिए घरों और सामुदायिक भवनों के निर्माण के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा, इस योजना के तहत प्राप्त राशि के माध्यम से, मछुआरे ट्यूबवेल स्थापित कर सकते हैं।
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