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कुल 9 योजनाएँ हिंदी में उपलब्ध हैं

पशु मृत्यु में क्षतिपूर्ति
Gujarat
कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग, गुजरात द्वारा शुरू की गई "पशु मृत्यु में क्षतिपूर्ति" योजना उन पशु प्रजनकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों या जहर के कारण पशुधन के नुकसान का सामना करते हैं।
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वन्यजीवों द्वारा फसल को हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति (राजस्व और वन गाँवों में)
Madhya Pradesh
इस योजना का उद्देश्य वन्यजीवों द्वारा फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को समय पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, राजस्व पुस्तक परिपत्र दिशानिर्देशों के अनुसार 30 कार्य दिवसों के भीतर मूल्यांकन और क्षतिपूर्ति करना है।
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व्हेल शार्क संरक्षण कार्यक्रम
Gujarat
इस योजना का उद्देश्य गुजरात तट के साथ दुनिया की सबसे बड़ी मछली, लुप्तप्राय व्हेल शार्क की रक्षा करना है, जो एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। यह क्षतिग्रस्त जालों के लिए मुआवजा प्रदान करके मछली पकड़ने के खतरों को कम करता है और स्थानीय मछुआरों और व्यापक जनता के बीच एक मजबूत संरक्षण नैतिकता पैदा करता है।
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वन पशुओं द्वारा मवेशियों को हुई चोट के लिए मुआवजे की राशि
Madhya Pradesh
6 फरवरी 2024 को शुरू की गई, वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा "वन जानवरों के कारण मवेशियों की चोट के लिए मुआवजे की राशि" योजना, जंगली जानवरों के हमलों के कारण मवेशियों की मृत्यु के मामले में मुआवजा प्रदान करती है।
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भावांतर भारपाई योजना
Haryana
इस योजना को हरियाणा सरकार के बागवानी विभाग द्वारा लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य बागवानी किसानों को बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाना और बाजार में उनकी उपज के लिए कम मूल्य मिलने पर उन्हें क्षतिपूर्ति करना है।
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कृषक उत्पादक क्षती सहायता योजना
Uttarakhand
इस योजना का उद्देश्य राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में आग, बाढ़ या भारी बारिश के कारण फसलों, पशुधन या कृषि भूमि को नुकसान या क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता और मुआवजा प्रदान करना है।
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प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए किसानों को इनपुट सब्सिडी
Gujarat
यह योजना जिला प्रशासन द्वारा किए गए फसल क्षति सर्वेक्षणों के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान का सामना करने वाले गुजरात के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
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वन क्षेत्रों में और उसके आसपास जंगली जानवरों द्वारा जीवन और संपत्ति के नुकसान के लिए क्षतिपूर्तिः जंगली जानवरों के हमलों के कारण मवेशियों के नुकसान के लिए सहायता
Uttarakhand
इस योजना का उद्देश्य उन घरेलू जानवरों के मालिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है जिन्हें वन क्षेत्रों और उनके आसपास जंगली जानवरों के हमलों के कारण नुकसान होता है। इस योजना के तहत, प्रजाति और नुकसान की सीमा के आधार पर प्रति पशु ₹3,000 से ₹40,000 तक का अनुदान प्रदान किया जाता है।
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गोपीनाथ मुण्डे शेतकारी अपघाट सुरक्षा अनुग्रह आधन योजना
Maharashtra
दुर्भाग्यपूर्ण किसानों के पीड़ित परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में गोपीनाथ मुण्डे शेतकारी अपघाट सुरक्षा अनुग्रह आधन योजना के माध्यम से दुर्घटना दावा सुरक्षा प्रदान की है।
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