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कुल 23 योजनाएँ हिंदी में उपलब्ध हैं

पशु मृत्यु में क्षतिपूर्ति
Gujarat
कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग, गुजरात द्वारा शुरू की गई "पशु मृत्यु में क्षतिपूर्ति" योजना उन पशु प्रजनकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है जो प्राकृतिक आपदाओं, बीमारियों या जहर के कारण पशुधन के नुकसान का सामना करते हैं।
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जंगली जानवरों द्वारा मानव मृत्यु या चोट के लिए मुआवजा
Madhya Pradesh
इस योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जंगली जानवरों के हमलों से प्रभावित पीड़ितों या परिवारों को समय पर मौद्रिक मुआवजे के माध्यम से वित्तीय राहत प्रदान करना है।
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पी. एम. एम. एस. वाई. के तहत समूह दुर्घटना बीमा योजनाः आकस्मिक मृत्यु या स्थायी पूर्ण अक्षमता गुजरात
Gujarat
इस योजना का उद्देश्य मछुआरों/मछुआरों के परिवारों को मृत्यु या चोट लगने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से पात्र मछुआरों को मृत्यु स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है।
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वन पशुओं द्वारा मवेशियों को हुई चोट के लिए मुआवजे की राशि
Madhya Pradesh
6 फरवरी 2024 को शुरू की गई, वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा "वन जानवरों के कारण मवेशियों की चोट के लिए मुआवजे की राशि" योजना, जंगली जानवरों के हमलों के कारण मवेशियों की मृत्यु के मामले में मुआवजा प्रदान करती है।
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धान खरीद योजना झारखंड
Jharkhand
झारखंड सरकार के खाद्य, सार्वजनिक वितरण और उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा "धान खरीद योजना" 2012-13 यह सुनिश्चित करती है कि किसानों को धान की खरीद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, जिससे संकटग्रस्त बिक्री को रोका जा सके और खाद्य सुरक्षा का समर्थन किया जा सके।
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जंगली जानवरों के कारण पशुधन के नुकसान के लिए मुआवजा
Madhya Pradesh
इस योजना का उद्देश्य जंगली जानवरों के हमलों के कारण होने वाले नुकसान के लिए पशुधन मालिकों को वित्तीय राहत प्रदान करना है।
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रायथू बीमा योजना
Telangana
किसानों के लिए रायथू बंधु किसान समूह जीवन बीमा योजना तेलंगाना सरकार की एक जीवन बीमा योजना है जो किसान की मृत्यु के मामले में किसान के नामित व्यक्ति को बीमा कवरेज प्रदान करती है। यह किसानों के लिए मुफ़्त है और एल. आई. सी. के माध्यम से लागू किया जाता है।
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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनाः दुर्घटना बीमा योजना-उत्तराखंड
Uttarakhand
इस योजना के तहत, मछली किसानों को आकस्मिक मृत्यु/कुल स्थायी विकलांगता के मामले में 5 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता के लिए 2.50 लाख रुपये और अस्पताल में भर्ती होने के लिए 50,000 रुपये का बीमा कवर प्रदान किया जाता है। मछली किसानों को कोई प्रीमियम देने की आवश्यकता नहीं है, बीमा की पूरी लागत विभाग द्वारा वहन की जाती है।
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कृषक उत्पादक क्षती सहायता योजना
Uttarakhand
इस योजना का उद्देश्य राज्य के अधिसूचित क्षेत्रों में आग, बाढ़ या भारी बारिश के कारण फसलों, पशुधन या कृषि भूमि को नुकसान या क्षति की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता और मुआवजा प्रदान करना है।
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मालिक-अधिकृत/सार्वजनिक वानिकी मामले में भुगतान
Madhya Pradesh
इस योजना के तहत, किसान सरकार को अधिसूचित दरों पर सागौन और साल की लकड़ी बेचने में सक्षम हैं, जिससे समय पर ई-भुगतान के माध्यम से उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके।
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